सजा छूट के मानदंडों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. वे कैदी जो समय से पहले रिहाई के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे, वे 50 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं और ट्रांसजेंडर अपराधी और 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के पुरुष अपराधी हैं, जिन्होंने अर्जित सामान्य छूट की अवधि की गणना किए बिना अपनी कुल सजा अवधि का 50% पूरा कर लिया है।
2. ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कम उम्र (18-21) में अपराध किया है और उनके खिलाफ कोई अन्य आपराधिक संलिप्तता या मामला नहीं है और जिन्होंने अपनी सजा अवधि का 50% पूरा कर लिया है, वे छूट के पात्र होंगे।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?